प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कसा शिकंजा, फोरलेन कंपनी को 7.20 लाख जुर्माना

Update: 2024-12-27 10:19 GMT
Bilaspur. बिलासपुर। जिला बिलासपुर में मक डंपिंग को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर ने सख्त रवैया अपनाया है। बाकायदा इस कार्रवाई के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नियमों की अवहेलना पाए जाने पर जिला मुख्यालय के समीप ही कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन को जोडऩे वाली एक सडक़ के निर्माण के कार्य में जुटी एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। सात लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना इस कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ठोंका गया है। आगामी भविष्य में भी इस तरह की कोताही नहीं बरतने की कंपनी को चेतावनी दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कहीं पर भी नियमों की अवहेलना पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई अमल में
लाई जाएगी।


जिला मुख्यालय के समीप ही कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन को आपस में जोडऩे वाले रोड पर एक कंपनी की ओर से कार्य किया जा रहा है, लेकिन कंपनी द्वारा जहां पर कार्य किया जा रहा है, उसी के साथ ही डंपिंग साइट भी बना दी। इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी मिली, जिसके चलते संबधित विभागीय टीम की ओर से मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो नियमों की अवहेलना पाई गई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी पवन शर्मा ने कहा है कि मक डंपिंग को लेकर नियमों की अवहेलना पाए जाने पर एक कंपनी को सात लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। नियमों की अवहेलना सहन नहीं की जाएगी। बाकायदा उच्च न्यायालय की ओर से मक डंपिंग को लेकर विभाग को निर्देश दिए हैं। कहीं पर भी यदि इस तरह की शिकायत है, तो लोग बोर्ड को सूचना दे सकते हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
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