पीएम मोदी बोले- आज डिपोजिटर्स का 76 लाख करोड़ रुपये पूरी तरह से सुरक्षित, देखें वीडियो

Update: 2021-12-12 07:53 GMT

Bank Deposit Programme: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'जमाकर्ता प्रथमः पांच लाख रुपये तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी' विषयक समारोह को सम्बोधित कर रहे हैं. कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण दिन है. दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है,आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है.

पीएम मोदी ने कहा, ''बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स का फंसा पैसा उनके खातों में जमा हो गया है. ये राशि करीब 1300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. आज इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख ऐसे और डिपोजिटर्स का पैसा उनके खातों में जमा होने वाला है. कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके उन्हें विकराल होने से बचा सकता हैm लेकिन सालों तक हमारे यहां ये प्रवृत्ति रही की समस्या है, इसे टाल दो. आज का नया भारत समस्या के समाधान पर जोर लगाता है, समस्या को टालता नहीं है.''


सरकार ने संवेदनशीलता के साथ रिफॉर्म किए- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ''पहले लोगों को किसी बैंक से फंसा अपना ही पैसा प्राप्त करने में सालों लग जाते थे. हमारे निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीबों ने इस समस्या को झेला है. इस स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ बदलाव किए और रिफॉर्म किए. हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी. पहले बैंक में जमा रकम सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये का दिया गया था. हमने इस राशि को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है.''
बैंक पर संकट आने पर डिपोजिटर्स को 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ''आज कोई भी बैंक अगर संकट में आता है तो डिपोजिटर्स को 5 लाख रुपये तक तो जरूर मिलेंगे. इससे करीब 98% लोगों के खाते पूरी तरह से कवर हो चुके हैं. आज डिपोजिटर्स का लगभग 76 लाख करोड़ रुपये पूरी तरह से सुरक्षित हैं. इतना व्यापक सुरक्षा कवच विकसित देशों में भी नहीं है. कानून में संसोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है. पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानि 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है. बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा.''
पीएम मोदी ने आगे कहा, ''हमें बैंक बचाने हैं तो डिपोजिटर्स को सुरक्षा देनी ही होगी. हमने ये काम करके बैंकों को भी बचाया है और डिपोजिटर्स को भी बचाया है. हमारे बैंक जमाकर्ताओं के साथ-साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी भरोसे के प्रतीक हैं.''


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