यूक्रेन से लौटने वाले एमबीबीएस छात्रों को एकमुश्त उपाय के रूप में भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप अवस्थी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि युद्ध की असाधारण परिस्थितियों और उसके प्रभावों को देखते हुए सरकार को इन छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन के लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए।

याचिका में कहा गया है, 'हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के अधूरे पाठ्यक्रमों को पूरा करने की व्यवस्था करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया जाना चाहिए. क्योंकि ये छात्र भारत का भविष्य भी हैं.' जनहित याचिका में कहा गया है, "इस आपात स्थिति में, नियमों को एकमुश्त उपाय के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए।"
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