प्रिया वर्गीस की नियुक्ति: नई अधिसूचना कि शोध अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा
Kerala केरल: मुख्यमंत्री के निजी सचिव के.के. विश्वविद्यालय बचाओ अभियान समिति ने कहा है कि कन्नूर विश्वविद्यालय ने रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीस की एसोसिएट के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील में हलफनामा प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किया है कि एफडीपी शोध अवधि को शिक्षण अनुभव माना जा सकता है। प्रोफेसर को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है।
विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि एफडीपी के माध्यम से शोध अवधि को शिक्षण अनुभव नहीं माना जा सकता। विश्वविद्यालय की वर्तमान अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत हलफनामे के सीधे विरोधाभासी है। विश्वविद्यालय की नई अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि प्रियवर्गीज की नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया गया। याचिकाकर्ता डॉ. ने कहा कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाएंगे।