गाइडलाइंस BIG BREAKING: स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति...अब सिनेमाहॉल में भी ज्यादा लोगों को प्रवेश की होगी इजाजत

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Update: 2021-01-27 13:55 GMT

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशानिर्देश लागू करने का आदेश जारी किए हैं जो कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे. गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी. इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे. केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी लागू करना अनिवार्य है. सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा.

केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्रशासिक प्रदेशों की एसओपी के मुताबिक इजाजत दी जाएगी. स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी.




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