हुबली ईदगाह में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत, अब सुप्रीम कोर्ट से आई ये खबर

Update: 2022-08-31 09:26 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

हुबली: कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ताजा घटनाक्रम में अंजुमन इस्लाम ने हुबली के ईदगाह मैदान में उत्सव की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि मंगलवार को देर रात हुई सुनवाई में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ नगर आयुक्त के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें शहर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।
अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद हिंदू नेताओं ने बुधवार सुबह हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति भी स्थापित कर दी है। न्यायालय से अनुमति मिलने के कुछ घंटे बाद ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को गणेशोत्सव की शुरुआत की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने अपने समर्थकों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की और पूजा-अर्चना की।
मुतालिक ने पूजा पंडाल में पत्रकारों से कहा, ''कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हमने पूजा-अर्चना की। कुछ असामाजिक तत्वों ने हमें रोकने की कोशिश, लेकिन फिर भी हमने पूजा की जो न केवल हुबली के लोगों के लिए बल्कि पूरे उत्तरी कर्नाटक के लिए खुशी की बात है।'' मुतालिक ने कहा कि हिंदू समुदाय लंबे समय से इसका सपना देख रहा था, जिसे उन्होंने एक ''ऐतिहासिक'' क्षण बताया।
मुतालिक के अनुसार, जिला प्रशासन ने तीन दिन तक यहां पूजा करने की इजाजत दे दी है। ईदगाह मैदान में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं।
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