एक जज कर रहे थे सुनवाई, उसी मामले में दूसरे ने दे दी जमानत, वकीलों को भी लगानी पड़ी दौड़
टूल किट केस में मंगलवार को दिशा रवि से जुड़े मामले की दो जगह सुनवाई चल रही थी. एक कोर्ट में जज पुलिस की ओर से कस्टडी बढ़ाने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे तो दूसरी कोर्ट में दिशा की जमानत पर सुनवाई चल रही थी. एक कोर्ट में सुनवाई पूरी हो पाती, उससे पहले ही दूसरी कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी.
हुआ यह कि दिशा रवि की एक दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने पर दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. दिल्ली पुलिस ने दिशा को एसीएमएम पंकज शर्मा की कोर्ट में पेश किया और पुलिस कस्टडी चार दिन के लिए बढ़ाने की अर्जी लगा दी. इस मामले में सुनवाई अभी चल ही रही थी कि पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि की जमानत अर्जी पर फैसला सुना दिया. सेशन कोर्ट ने दिशा रवि को जमानत दे दी.
इसके बाद वकीलों को भी दौड़ भाग करनी पड़ी. भागते हुए वकील दोबारा उस कोर्ट में पहुंचे जहां पर दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर सुनवाई चल रही थी जिसमें 4 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई थी. दिशा के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि टूलकिट मामले में आरोपी दिशा को जमानत मिल चुकी है. लिहाजा अब दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है जिसमें पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई है.
दिशा के वकीलों की ओर से उसकी जमानत की जानकारी दिए जाने पर दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई कर रहे जज पंकज शर्मा ने यह कहते हुए इस याचिका का निपटारा कर दिया कि जमानत मिलने के बाद अब पुलिस की अर्जी पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें देश से बाहर न जाने की शर्त भी शामिल है.
जमानत की शर्तों में यह शर्त भी है कि इस मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों को नष्ट करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश दिशा रवि की ओर से नहीं की जाएगी. दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. साथ ही दिशा को एक-एक लाख के दो बांड भी कोर्ट में जमा कराने होंगे. कोर्ट का फैसला आते ही दिशा रवि और कोर्ट में मौजूद उसके परिजन बेहद खुश नजर आए.