ऑफलाइन परीक्षा हो रद्द

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Update: 2022-02-21 14:42 GMT

नई दिल्ली: 10वीं और 12वीं बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सीजेआई जस्टिव एन वी रमना ने कहा कि न्यायाधीश ए एन खानविलकर की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। वकील पद्मनाभन ने बेंच को बताया कि यह याचिका कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि चूंकि कोविड के चलते शारीरिक तौर पर कक्षाएं नहीं हुई हैं। इसलिए ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा हो। इस पर सीजेआई ने कहा कि ठीक है मामले को जस्टिस ए एन खानविलकर की बेंच के पास सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिका में सभी बोर्डों को समय पर परणिमा घोषित करने के लिए निर्देश देने और अलग-अलग चुनौतियों का सामना करने के चलते सुधार परीक्षा के विकल्प देने की भी मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि अदालत CBSE, ICSE, NIOS और राज्य बोर्डों के कक्षा 10, 11, 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन परीक्षा के बजाय मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके अपनाने का निर्देश दे। इसके अलावा जो लोग आंतरिक मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं। उनके लिए एक सुधार परीक्षा आयोजित कराने का भी आदेश कोर्ट दे। याचिका में विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिले की तिथि घोषित करने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए यूजीसी को आदेश जारी करने की भी मांग की गई है।
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