अब और भी पावरफुल हुई दिल्ली पुलिस! उपराज्यपाल ने कमिश्नर को दिया ये अधिकार
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब और पॉवरफुल हो गए हैं. उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा करते हुए एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है.दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal ) ने पुलिस कमिश्नर (Delhi Police Commissioner) को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है.
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.'
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश ऐसे समय में दिया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे हैं.