उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी, 21 अगस्त तक दाखिल होंगे नामांकन

Update: 2025-08-07 08:23 GMT
नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है।
चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम-1952 की धारा 4 की उप-धारा (4) और (1) के तहत गुरुवार को यह अधिसूचना जारी की। ईसीआई के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं, जबकि राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि उम्मीदवार 21 अगस्त तक संसद भवन के कमरा संख्या आरएस 28 में अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन पत्र जमा होगा। अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उपस्थित न हों, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी गरिमा जैन या विजय कुमार के पास जमा किया जा सकता है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हर नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार के मतदाता क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम दर्शाने वाली प्रमाणित प्रति लगानी होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को 15 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। नामांकन पत्र का फॉर्म ऑफिस से कार्य समय में प्राप्त किया जा सकता है। सभी नामांकन पत्रों की जांच सोमवार 22 अगस्त को सुबह 11 बजे की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार नाम वापस लेना चाहे, तो वह या उसका प्रस्तावक 25 अगस्त को दोपहर 3 बजे से पहले ऑफिस में सूचना दे सकता है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर चुनाव कराना पड़ा तो मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना को एक साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजपत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था भी की गई है।
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