सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

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Update: 2023-05-06 17:42 GMT
नई दिल्ली(आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल द्वारा दायर जमानत याचिका पर शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 12 मई को होनी तय की, जिस दिन सुकन्या मंडल की न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही है। गिरफ्तारी के एक दिन बाद 27 अप्रैल को अदालत ने मंडल को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने मामले में कथित संलिप्तता के लिए पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुकन्या से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था। उसके पिता अनुब्रत मंडल भी इसी मामले में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में हैं।
विशेष सरकारी वकील नीतेश राणा ने सुकन्या मंडल की हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि उसे सबूतों और उसके पिता सहित सह-अभियुक्तों के साथ पेश करने की आवश्यकता है। ईडी ने कहा था कि अपराध की कार्यवाही का पता लगाने, मनी ट्रेल और मोडस ऑपरेंडी स्थापित करने के लिए उसकी हिरासत की भी जरूरत थी। 26 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुब्रत मंडल की याचिका को 1 जून के लिए स्थगित कर दिया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें उसी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले राणा ने कहा था कि अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी में दम नहीं है। ईडी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था।
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