आगरा. भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है. दरअसल, कोर्ट में कठेरिया की तारीख थी, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे. ऐसे में कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया.
बता दें कि कठेरिया पहले आगरा के सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में इटावा के हैं. 26 सितंबर 2009 को आगरा के राजा मंडी स्टेशन पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था और इसी मामले में प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी. यह मामला आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है.
12 साल पुराना मामला
यह मामला 12 साल पुराना है. बता दें कि उच्च न्यायालय के खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों के समर्थन में 26 सितंबर 2009 को जोरदार प्रदर्शन हुआ था. इसमें सांसद रामशंकर कठेरिया ने अन्य राजनीतिकों के साथ राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था. तत्कालीन स्टेशन मास्टर की शिकायत पर सांसद रामशंकर कठेरिया सहित कई नेताओं पर एफआईआर हुई थी. अन्य आरोपी की पत्रावली पृथक करने के कारण सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अलग से हो रही है.
अब 27 को सुनवाई
अब 27 सितंबर को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी. कठेरिया पर दर्ज मुकदमे में पिछले गुरुवार को स्पेशल जज एमएलए-एमपी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे. कठेरिया को अपने बचाव में गवाह पेश करने के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की गई थी, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. अब 27 सितंबर को सुनवाई होगी.