दिल्ली में नाइट कर्फ्यू: रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
कोरोना के कहर के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक लागू किया नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा. राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी.
इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी. आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी, वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने- जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी.