कोरोना पर नए गाइडलाइन जारी, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14 फरवरी से लागू होंगे ये नियम
सांकेतिक तस्वीर
दिल्ली। दुनियाभर में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइन (Guidelines for international arrivals) जारी किया है. ये गाइडलाइन 14 फरवरी से प्रभावी होंगी. 'जोखिम वाले' और अन्य नामित किए गए देशों पर लगाए गए सीमांकन को हटा दिया गया है. भारत आने पर 14 दिन की स्व-निगरानी जारी रहने वाली है. इसे सात दिनों के होम क्वारंटीन (Home Quarantine) के बाद पूरा करना होगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करने के अलावा, पारस्परिक आधार पर दुनियाभर के देशों से प्रदान किए गए कोविड-19 वैक्सीनेशन के फुली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करने का भी विकल्प होगा. वर्तमान में भारत यात्रा से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होता है. दुनियाभर में कोरोना को ध्यान में रखते हुए यात्रा को लेकर नियम बनाए गए हैं. कई मुल्कों में सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जा रही है. वहीं, कई जगह पर बिना वैक्सीनेशन एंट्री नहीं दी जा रही है.