NEET-SS: एनईईटी-एसएस: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एनईईटी-सुपर स्पेशलिटी परीक्षा आयोजित नहीं करने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। सुपर स्पेशियलिटी के लिए राष्ट्रीय पात्रता National Eligibility और प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-एसएस) वे डॉक्टर ले सकते हैं जिनके पास एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री है, या सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समकक्ष योग्यता है। 13 अभ्यर्थियों की ओर से पेश एक वकील ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को बताया कि एनएमसी ने इस साल परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NEET-SS जनवरी 2025 में आयोजित होने की संभावना है. केंद्र, चिकित्सा सलाहकार समिति और एनएमसी को नोटिस जारी करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता राहुल बलवान और 12 अन्य को एनबीई (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) को याचिका का हिस्सा बनाने की भी छूट दी और इसे 26 जुलाई को सुनवाई के लिए शामिल किया। याचिकाकर्ताओं ने The petitioners have पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एनईईटी-एसएस हर साल आयोजित किया जाना है और शीर्ष अदालत ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम पहले ही तय कर दिया है। वकील ने कहा कि इस साल की परीक्षा स्थगित करने का निर्णय स्पष्ट रूप से इस तथ्य के कारण था कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश में पहले कोविड 19 महामारी के कारण देरी हुई थी।