मोहित गोयल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, कभी 251 रुपये में स्मार्ट फोन देने का किया था दावा
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नई दिल्ली. 251 रुपये में स्मार्ट फोन (Freedom 251) देने का दावा करने वाले मोहित गोयल की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान आरोपी मोहित गोयल ने अपनी बेटी के इलाज को लेकर कोर्ट के सामने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी रखी.
कोर्ट में मोहित के वकील ने यह बताया कि उनकी बेटी की स्पाइनल सर्जरी होनी है. इसके लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए. इसके बाद कोर्ट ने मोहित गोयल को 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी.
दरअसल मोहित गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपनी 3 साल की बेटी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. गोयल ने 251 रुपये में 'Freedom 251' स्मार्टफोन देने का दावा किया था. जिसमे ऑनलाइन फोन बुक कर फ्रॉड किया गया. इसके अलावा गोयल पर 200 करोड़ रुपये की कथित जालसाजी का आरोप है.