जेल जाने से बच गया विधायक, मारपीट मामले में मिली जमानत

Update: 2022-05-17 08:08 GMT
राजस्थान। धौलपुर के बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में एईएन के साथ हुई मारपीट मामले (AEN assault case) में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मलिंगा को जमानत देने के आदेश जारी किए हैं. बीते 11 मई को ही जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gehlot) के कहने पर सरेंडर किया था जिसके बाद माना जा रहा था कि विधायक पर लगी धाराओं के बाद उन्हें जमानत मिलने में कई मुश्किलें आ सकती है. वहीं बुधवार को मलिंगा (bari mla girraj malinga) के जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में जयपुर पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद मलिंगा को धौलपुर लेकर आया गया जहां वह कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे. बता दें कि सरेंडर करने से पहले पिछले कई महीनों से मलिंगा इस मामले में गायब चल रहे थे.

विधायक मलिंगा पर मारपीट में घायल एईएन की तरफ से पुलिस में दी गई शिकायत आधार पर मारपीट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. मलिंगा ने बीते बुधवार सुबह राज्यमंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी जिसके बाद माना जा रहा था कि वह कभी भी पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं.

बता दें कि 31 मार्च को मारपीट में घायल एईएन हर्षदापति ने पुलिस को बताया था कि 12 बजे धौलपुर के विद्युत निगम कार्यालय में मीटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा और उसके साथ 5-6 लोग दफ्तर में घुसे और उसके साथ मारपीट की. एईएन की शिकायत के मुताबिक इसके बाद विधायक और उनके साथ पहुंचे लोगों ने जातिसूचक गालियां देते हुए महुआ खेड़ा गांव से ट्रांसफार्मर उतारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से मारपीट की. थाने में दर्ज एफआईआर में यह भी बताया गया है कि मारपीट के बाद जब एईएन विधायक के सामने गिड़गिड़ाने लगा तो वहां मौजूद एक युवक ने एईएन के सिर पर कट्टा रख दिया. वहीं इस मामले में माना जा रहा था कि विधायक की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है.

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