नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी को तलब किया है. आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने आप विधायकों को रिश्वत देने और खरीद-फरोख्त करने का प्रयास किया. इसके बाद भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने AAP नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था. भाजपा नेता ने दावा किया कि इस तरह के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आतिशी को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया और उन्हें 29 जून को पेश होने का आदेश दिया.
बता दें कि भाजपा नेता ने 30 अप्रैल को मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि AAP नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे. अदालत का रुख करते हुए अपने आवेदन में प्रवीण कपूर ने अरविंद केजरीवाल के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया जिसमें AAP सुप्रीमो ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने सात AAP विधायकों से संपर्क किया था और पाला बदलने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश कर रही थी. उन्होंने आतिशी के दावे का भी हवाला दिया कि उन्हें अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था.
साथ ही आतिशी की ओर से कहा गया था कि अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें ED द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आतिशी ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, 'बीजेपी ने किसी बहुत करीबी के जरिए मुझसे संपर्क किया है. उन्होंने मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा है और कहा है कि इससे मेरा राजनीतिक करियर बच जाएगा. उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैं बीजेपी में नहीं आई तो ईडी मुझे एक महीने के भीतर गिरफ्तार कर लेगी.' गौरतलब है कि AAP नेता ने यह भी दावा किया था कि उन्हें पार्टी सहयोगियों सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक के साथ अगले दो महीनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अपनी याचिका में बीजेपी नेता ने आतिशी द्वारा टीवी और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को वापस लेने और माफी मांगने की मांग की है.