Punjab : सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सरगना समेत 12 गिरफ्तार

Update: 2025-01-03 18:16 GMT

Amritsar अमृतसर: अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और सरगना समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने मुख्य आरोपी की पहचान अजनाला के झंजोटी गांव के मंजीत सिंह उर्फ ​​भोला के रूप में की।

अन्य आरोपियों की पहचान अनिकेत वर्मा, जोबनप्रीत सिंह उर्फ ​​जोबन, बबली, अमृतपाल सिंह उर्फ ​​अंश, रेशमा, आकाशदीप सिंह उर्फ ​​अर्श, सभी छेहरटा के रहने वाले हैं; मंदीप सिंह उर्फ ​​कौशल उर्फ ​​जोशी, गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी और लवप्रीत सिंह उर्फ ​​जशन, तीनों अमृतसर के फतेहपुर गांव के रहने वाले हैं; हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी गुरु की वडाली के रहने वाले हैं; हर्षप्रीत सिंह उर्फ ​​हरमन उर्फ ​​हम्मा अमृतसर के ठंडा गांव के रहने वाले हैं।

पुलिस ने उनके कब्जे से 2.19 किलोग्राम हेरोइन, दो स्वचालित पिस्तौल सहित तीन अत्याधुनिक पिस्तौल और 2.6 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की। आरोपियों की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार जब्त कर ली गई है।

डीजीपी यादव ने कहा कि आरोपी मनजीत पाकिस्तान स्थित तस्करों/संचालकों के सीधे संपर्क में था और सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की खेप प्राप्त कर रहा था। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि ड्रोन की मदद से रामदास और अजनाला सीमा क्षेत्रों में खेप गिराई जा रही थी।डीजीपी ने कहा कि आरोपियों के आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए जांच जारी है। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी अनिकेत को ड्रग तस्करी के धंधे में शामिल होने की सूचना के बाद पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि अनिकेत की गिरफ्तारी से नेटवर्क का पता चला और उसके बाद गिरफ्तारियां हुईं।

भुल्लर ने कहा कि पांच आरोपियों को जम्मू-कश्मीर में स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। आयुक्त ने कहा कि जांचकर्ताओं ने पाया कि सरगना मनजीत, आरोपी बबली के घर का इस्तेमाल कर रहा था, जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, और खेप को स्टोर कर रहा था। अधिकारियों ने कहा कि 24 दिसंबर, 2024 को अमृतसर के छेहरटा पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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