गृह मंत्रालय ने हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन के सदस्य डार को 'आतंकवादी' घोषित किया
गृह मंत्रालय (MHA) ने शनिवार को हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के संचालक डॉ आसिफ मकबूल डार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत "आतंकवादी" के रूप में नामित किया। जम्मू-कश्मीर का निवासी डार वर्तमान में सऊदी अरब में रहता है।
इससे पहले, MHA ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सदस्य अरबाज़ अहमद मीर को एक महिला शिक्षक रजनी बाला सहित जम्मू-कश्मीर में लक्षित हत्याओं में शामिल होने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया है।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की, जिसमें कहा गया कि मीर, जो जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखता है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और सीमा पार से लश्कर के लिए काम कर रहा है। "मीर टारगेट किलिंग में शामिल है और जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक शिक्षिका रजनी बाला की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में उभरा है।
वह कश्मीर घाटी में आतंकवाद के समन्वय में भी शामिल है और सीमा पार से अवैध हथियार या गोला-बारूद या विस्फोटक ले जाकर आतंकवादियों का समर्थन करता है।
जम्मू की रजनी बाला की 31 मई, 2022 को कुलगाम जिले में उनके कार्यस्थल, सरकारी हाई स्कूल, गोपालपोरा के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के गुफबल गांव के रहने वाले मंजूर अहमद मीर का बेटा मीर कश्मीर घाटी में आतंकवाद के समन्वय में शामिल है और सीमा पार से अवैध हथियार या गोला-बारूद या विस्फोटक ले जाकर आतंकवादियों का समर्थन करता है।