Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगमों के मेयर पद अगले पांच वर्षों के लिए अनारक्षित घोषित किए हैं। बुधवार को शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। चारों नगर निगमों में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा ने तीन और कांग्रेस ने एक पालमपुर नगर निगम को जीता था। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इन चारों नगर निगमों में मेयर का पद किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित नहीं होगा और सामान्य श्रेणी के सभी पात्र उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे।
शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। इस निर्णय के बाद सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगमों में होने वाले महापौर चुनावों में उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंधी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। राजनीतिक दल अब इन नगर निगमों में मेयर पद के लिए अपनी रणनीति तैयार करने और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन नगर निगमों के महापौर पद आगामी पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए अनारक्षित रहेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक की डेट डीसी तय करेंगे।