दिल्ली में कई बार-रेस्तरां 'उपहार' की तरह कर रहे सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन

Update: 2023-01-22 06:54 GMT

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नई दिल्ली (आईएएनएस)| उपहार सिनेमा में 1997 में हुई मानव निर्मित आपदा के निशान इन 26 वर्षों में भले ही मिट गए हों, लेकिन अपनों को खोने वाले लोगों के जेहन में सदमा आज भी ताजा है।
1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में 23 बच्चों सहित 59 लोगों की जान चली गई। 2019 में करोल बाग के अर्पित पैलेस होटल में लगी भीषण आग में एक बच्चे सहित 17 लोगों की मौत हो गई और मुंबई में लोअर परेल के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कमला मिल्स में लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए। ये घटनाएं सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन की याद दिला रही हैं।
दक्षिण दिल्ली का हौज खास गांव भी आग के सुरक्षा मानदंडों को लेकर काफी पीछे है। ज्यादातर रेस्तरां, बार असुरक्षित हैं।
यह क्षेत्र दो चीजों के लिए लोकप्रिय है, - रेस्तरां-बार और हाई-एंड बुटीक। युवाओं सहित काफी संख्या में लोग वीकेंड मनाने के लिए हौज खास के बार और रेस्तरां में आते हैं। खास तौर से शाम को इन रेस्तरां में भारी भीड़ रहती है।
ट्रेंडी बार और भीड़ युवाओं को हौज खास गांव की ओर आकर्षित करती है। भीड़ इतनी व्यापक होती है कि लोगों के पास चलने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन विजिटर्स यह भूल जाते हैं कि यह स्थान अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का एक केंद्र है, जो जीवन के लिए खतरा है। वे बुनियादी अनिवार्य कानूनी सावधानियों का पालन नहीं करते हैं।
दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गांव भीड़भाड़ वाला है और संकरी सड़कें हैं और दमकल की गाड़ियां इन गलियों में प्रवेश नहीं कर सकती।
गांव में 60 से अधिक रेस्तरां चल रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अग्निशमन विभाग का कहना है कि इनमें से केवल दो ने विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ले रखी हैं जबकि बाकी बिना एनओसी के चल रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है, संकरी गलियों में होने के कारण, पूरा क्षेत्र असुरक्षित है। उनमें से अधिकांश एनओसी के लिए भी पात्र नहीं हैं। कई रेस्तरां इमारतों की दूसरी या तीसरी मंजिल से संचालित हो रहे हैं जो न केवल अवैध है बल्कि खतरनाक भी है।
अधिकांश रेस्तरां ने एनओसी प्राप्त करने के लिए बैठने की व्यवस्था को पात्रता मानदंड से नीचे रखा है। अधिकांश बार-सह-रेस्तरां में 45-46 से कम सीटें हैं। यदि वे इसे 50 से अधिक सीटों तक विस्तारित करते हैं, तो उन्हें एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
डीएफएस के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा, अधिकांश रेस्टो-बार आवश्यकता श्रेणी में फिट नहीं होते हैं, इसलिए अग्निशमन विभाग उन्हें अनुमति नहीं देगा, भले ही वे एनओसी के लिए आवेदन करते हों। यह क्षेत्र संकरा है और दमकल की गाड़ियां वहां नहीं पहुंच सकती।
2017 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि हौज खास गांव एक टाइम बम पर खड़ा है।
अदालत ने कहा कि न तो सरकारी एजेंसियों और न ही रेस्तरां मालिकों ने सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर उनके सवालों का जवाब दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेस्तरां मालिकों के संघों को चेतावनी दी थी कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में उन्हें दीवानी और आपराधिक दायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि क्षेत्र में आपातकालीन वाहनों के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं है।
अधिकारियों ने दावा किया कि अवलोकन बड़ी संख्या में रेस्तरां और कई अन्य छोटी व्यावसायिक इकाइयों को प्रेरित करेगा जो मौजूदा अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार कार्य करने में विफल रहे हैं।
यह अवलोकन 2019 में करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में आग लगने के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा गठित एक उप-समिति के सुझावों के बाद आया है, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी।
कोर्ट के निर्देश के पांच साल बाद भी नगर निगम अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध कारोबार चल रहा है, जो कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं।
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