मध्य प्रदेश अधिकारी ने जारी किया अजीब फरमान, अक्षय तृतीया के दिन हुई शादी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर की जाएगी नौकरी
हर साल अक्षय तृतीया के दिन ढेरों शादियां होती हैं
हर साल अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) के दिन ढेरों शादियां होती हैं लेकिन इस बार यह मौका ऐसे समय में आया है, जब देश कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर झेल रहा है. संक्रमण को काबू करने कई राज्यों में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाए गए हैं. साथ ही कुछ राज्यों ने शादी समारोह के आयोजनों पर रोक लगा दी है. मध्य प्रदेश (MP) में भी कई जिलों में लॉकडाउन है, तो कई में कर्फ्यू लगा है. ऐसे समय में शादियों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग बैरसिया के अधिकारी ने अजीब आदेश दिया है. इस आदेश के तहत विवाह समारोह आयोजित होने पर संबंधित सेक्टर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त की जाएगी और सुपरवाइजर को निलंबित किया जाएगा.
अपने सेक्टर में होने वाली शादियों की जुटाएं जानकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग बैरसिया एकीकृत बाल विकास परियोजना क्रमांक 1 के परियोजना अधिकारी मृदुल मालवीय ने अपने आदेश में सुपरवाइजर को कार्यकर्ताओं के जरिए अपने-अपने सेक्टर में होने वाली शादियों की जानकारी जुटाने के लिए भी कहा है. उन्होंने कलेक्टर के साथ हुई मीटिंग का हवाला देते हुए कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि विवाह समारोह आयोजित होते हैं तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर जिम्मेदारी होंगे. न्यूज 18 में छपी खबर के मुताबिक आदेश में कहा गया है कि ऐसे में संबंधित सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नौकरी से हटा दिया जाएगा और सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया जाएगा.
सामूहिक विवाह रोकने दिए थे निर्देश
अक्षय तृतीया के दिन बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किए जाते हैं. लिहाजा कलेक्टर अविनाश लवानिया ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाल विवाह और सामूहिक विवाह समारोहों को होने से पहले ही रोक दिया जाए. ऐसे आयोजनों की सूचना देने के लिए अधिकारियों के नम्बर भी जारी किए गए हैं.