New Delhi  नई दिल्ली: लोकसभा ने शुक्रवार को 'कारिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024' को पारित किया, जो शिपिंग उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है। इस बिल का उद्देश्य समुद्र मार्ग से माल परिवहन करने वाले वाहकों की जिम्मेदारियों, दायित्वों, अधिकारों और संरक्षणों को स्पष्ट करना है।

इस बिल के तहत, समुद्री परिवहन से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों की कानूनी स्थिति को व्यवस्थित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि वे अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जवाबदेह हों। यह विधेयक समुद्र मार्ग से माल भेजने के व्यापार में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा।




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