कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने पूरे राज्य में दो दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। 23 और 24 जुलाई को पूरे राज्य में सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके साथ ही पिनराई विजयन सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। हर दिन 3 लाख सैंपल जांच का आदेश दिया गया है।
बता दें कि कोरोना के हालातों के बीच राज्य में बकरीद मनाने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह चौंकाने वाली बात है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया है। शीर्ष अदालत ने व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यह माफी योग्य नहीं है।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। पीठ ने कहा, "हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दबाव में आकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बकरीद पर छूट की वजह से कोरोना फैला तो कड़ी कार्रवाई होगी।