30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

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Update: 2021-09-15 15:25 GMT

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 सितंबर तक राज्य में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है. बुधवार को इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रतिबंधों और उसे लेकर दी गई छूट की समय सीमा अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. स्वास्थ्य सेवाओं, कानून और व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, लोगों और वाहनों की आवाजाही सहित सभी बाहरी गतिविधियों को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा

जारी अधिसूचना में कहा गया है, "मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का हर समय पालन किया जाना चाहिए."
राज्य सरकार ने आदेश के अनुसार, सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों को आधी जनशक्ति के साथ काम करने की अनुमति दी है.
आदेश में कहा गया है, "स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था, कृषि उपज और अन्य आपातकालीन सेवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, लोगों और वाहनों की आवाजाही सहित सभी बाहरी गतिविधियों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा."
जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय अधिकारी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के राज्य के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
"प्रतिबंध उपायों का कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और आईपीसी की संबंधित धाराओं के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा." राज्य सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में फिलहाल कुछ ज्यादा रियायत नहीं बरती है.


 



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