रांची: झारखंड के हजारीबाग जिले के आरटीआई कार्यकर्ता सिकंदर नवाज खान की हत्या के आरोपी गणेश सोनार को अदालत ने उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सिकंदर की हत्या हजारीबाग के चौपारण में वर्ष 2018 में धारदार हथियार से कर दी गई थी। हजारीबाग के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने कई महीनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर मुख्य आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए गुरुवार को यह फैसला सुनाया। वारदात 15 नवंबर 2018 की है। सिकंदर नवाज खान शाम चार बजे चाय पीने चौपारण स्थित अपने कार्यालय गया था। उसी समय गणेश सोनार और उसके दो पुत्रों रौशन सोनार एवं सूरज सोनार ने फरसे से उसपर हमला कर दिया। घटना में सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के भाई नदीम खान ने चौपारण थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही हुई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक भरत राम और बचाव पक्ष से राजकुमार राजू ने दलीलें पेश की।
आरटीआई कार्यकर्ता सिकंदर खान भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा में रहे थे। हालांकि उनपर भी ब्लैकमेलिंग सहित कई आरोप लगे थे और कुछ मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ा था।