यूपी। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए 7 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आशीष मिश्रा ने छुट्टी वाले दिन रविवार को ही लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कोर्ट ने भी आनन-फानन में आशीष मिश्रा को जेल भेजने का आदेश दे दिया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अब लखीमपुर जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा की जमानत पर दोबारा सुनवाई शुरू होगी.
आज जिला जज की कोर्ट में आशीष मिश्र की पेशी होनी है. चारों आरोपियों ने डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की. नौ मई को जेल में बंद किसानों की पेशी की अगली तारीख होगी. बता दें कि आशीष मिश्र को जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया है. कल कोर्ट में सरेंडर के बाद जेल भेजा गया था. उसके भाई ने ऑनलाइन पर्ची लगा कर आशीष से मुलाकात की.
गौरतलब है कि यूपी के गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को लखीमपुर की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया. लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया. आशीष मिश्रा मोनू को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. आशीष मिश्रा को मिली जमानत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत रद्द कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए उसे सात दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए दिए गए सात दिन की समय-सीमा कल यानी 25 अप्रैल को पूरी हो रही थी.