ITR नहीं भरने पर कितना लगेगा जुर्माना, जानिए

Update: 2023-07-31 11:44 GMT

दिल्ली: ITR Filing Last Date Today 31st July : नौकरी पेशा वाले या छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 (AY2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज यानी 31 जुलाई 2023 को आखिरी मौका है। जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (www.incometax.gov.in) के ई-फाइलिंग पोर्टल- eportal.incometax.gov.in/ पर जाकर अपना आईटीआर भर सकते हैं।

कितना लगेगा फाइन?

31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 234 एफ के तहत जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा। वहीं, जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। जुर्माने के साथ विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है।

6 करोड़ लोगों ने आईटीआर किया फाइल

वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए 30 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं। यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई 2022 तक फाइल किए गए ITR के आंकड़ों को पार कर गई है। इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया, ’30 जुलाई को शाम साढ़े छह बजे तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, जिसमें से 26.76 लाख आईटीआर रविवार को दाखिल किए गए।’ विभाग ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने के लिए फोन, लाइव चैट और सोशल मीडिया के जरिए करदाताओं की लगातार मदद की जा रही है।

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