CBI अधिकारी बनकर व्यापारी का अपहरण...साजिश में पत्रकार भी शामिल...जाने क्या है पूरा माजरा
रोचक मामला
कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने अपहरण के एक मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और अब पुलिस बांग्ला भाषा के निजी टिवी चैनल रिपोर्टर (Republic reporter) अभिषेक सेनगुप्ता की तलाश में जुटी है. पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने फेक सीबीआई अधिकारी बनकर एक व्यापारी का अपहरण किया था. पुलिस ने बातया कि अभिषेक अभी फरार है और उसकी तलाश की कार्रवाई चल रही है. टीवी की तरफ से कहा गया है कि अभिषेक को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है.
पुलिस ने व्यापारी के अपहरण के मामले में कहा कि अभी तक इसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चकुा है लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि अभिषेक को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने फिलहाल अभी तक अभिषेक सेनगुप्ता के खिलाफ आरोपों का खुलासा नहीं किया है.
मामले पर टीवी चैनल ने दिया बयान
वहीं दूसरी तरफ बांग्ला भाषी निजी टीवी चैनल ने इस मामले पर अपने रिपोर्टर के बारे में बयान दिया है. टीवी की तरफ से कहा गया है कि अभिषेक सेनगुप्ता एक प्रोबेशनर के तौर पर कार्यरत थे लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ गंभीर आरोपों का खुलासा हुआ तो उन्हें 25 मई से उनके पद से निलंबित कर दिया गया. अभिषेकसेनगुप्ता को इस संबंध में मेल भी कर दिया गया. टीवी की तरफ से बयान में कहा गया कि हमने बार बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन रिपोर्टर से संपर्क नहीं हो पाया और न ही पता है कि वह इस वक्त कहा हैं.
महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
कोलकाता पुलिस के मुताबिक पुलिस से 24 मई को बोसपुकुर की रहने वाली स्वीट नाथ रॉय ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनके पति अजीत रॉय जो कि एक वेब डिजाइनर है उनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया. उन्होंने कहा जिन लोगों ने अपहरण किया वे अपने आप को सीबीआई अधिकारी बता रहे थे. स्वीटी ने पुलिस से कहा कि अपहरण के बाद उनसे 2 करोड़ रुपये की मांग की गई थी लेकिन बाद में इसे 15 लाख कर दिया. पुलिस ने बाताया कि स्वीटी ने पहले अपहरण कर्ताओं को पैसे दे दिए और फिर पुलिस से संपर्क किया. फिलहाल अभी अजीत राय को छोड़ दिया गया है
पुलिस ने इस मामले में स्वरूप रॉय, प्रतीक सरकार और राजेश अधिकारी को गिरफ्तार किया है. इन तीनों के ही खिलाफ आईपीसी की धारा 170, 364A, 386,120बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.