केरल HC : शराब की दुकानों पर नये कोविड नियमों का गैर अनुपालन विस्मयकारी, बेतुका

केरल हाई कोर्ट ने राज्य में बार या बीवरेज कार्पोरेशन की दुकानों के बाहर कतार लगाने के लिए नए कोविड-नियमों के अनुपालन की गैर-बाध्यता को मंगलवार को विस्मयकारी, आश्चर्यजनक एवं बेतुका करार दिया

Update: 2021-08-11 04:55 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केरल हाई कोर्ट ने राज्य में बार या बीवरेज कार्पोरेशन (बेवको) की दुकानों के बाहर कतार लगाने के लिए नए कोविड-नियमों के अनुपालन की गैर-बाध्यता को मंगलवार को विस्मयकारी, आश्चर्यजनक एवं बेतुका करार दिया. इन नियमों का राज्य में किसी भी दुकान पर जाने पर पालन करना होता है और उनके तहत ग्राहक को टीके की कम से कम एक खुराक लगी होनी चाहिए या उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव हो.

शराब की दुकानों पर भी लागू होने चाहिए नए दिशानिर्देश
न्यायमूतर्ब देवान रामचंद्रन ने राज्य सरकार से सवाल किया कि दुकानों पर जाने के लिए ग्राहक को टीके की कम से कम एक खुराक या 72 घंटे के अंदर उसकी निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता संबंधी सरकारी आदेश बारों या बेवको दुकानों पर मान्य क्यों नहीं है. जहां घंटों तक लंबी लंबी लाइनें लगती हैं. अदालत ने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी नये दिशानिर्देश लागू होने चाहिए.
कोरोना का नया दिशानिर्देश शराब की दुकानों पर क्‍यों नहीं मान्‍य: हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा, 'यह बड़ी विस्मयकारी , आश्चर्यजनक एवं बेतुकी बात है कि चार अगस्त का सरकारी आदेश शराब खरीदने के लिए मान्य नहीं है. जब चार अगस्त का सरकारी आदेश अन्यत्र सभी जगह मान्य है तो शराब खरीदने के लिए क्यों नहीं? इसका बार एवं बेवको दुकानों पर पालन क्यों नहीं किया जाता?'
अदालत ने कहा कि उसका मानना है कि यह सरकारी आदेश ऐसी दुकानों पर भी लागू होना चाहिए क्योंकि 'इससे टीकाकरण को रफ्तार मिलेगी.' उसने कहा कि यदि शराब खरीदने के लिए टीकाकरण को शर्त बना दिया जाए तो 'अधिकाधिक लोग इसे अपनायेंगे.' मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.
केरल सरकार ने कोरोना पाबंदियों में दी थी ढील
अभी कुछ दिन पहले ही केरल सरकार ने COVID-19 के प्रसार को देखते हुए राज्य में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है. स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसको लेकर केरल विधानसभा में एक बयान दिया है. उन्होंने कहा, मौजूदा स्थिति और टीकाकरण की रफ्तार को देखते हुए दुकानों को 6 दिन तक खोलने की अनुमति दी जाएगी. यहां दुकानें सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक खोली जाएंगी. वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा, कुछ जगहों पर स्थित दुकानों के लिए ट्रिपल लॉकडाउन होगा, जहां एक सप्ताह में 1000 आबादी में से 10 से अधिक लोग संक्रमित होते हैं.
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 22 अगस्त ओणम के दिन भी लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील जारी रहेगी. हालांकि, मंत्री ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से त्योहारों पर भीड़ से बचने और अपने परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का आग्रह किया.उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस और व्यापारियों के साथ बैठक की जाएगी.
इतने लोग हो सकते हैं शादी में शामिल
यह देखते हुए कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों में कितने लोग जा सकते हैं इसको लेकर एक बैठक होगी. जॉर्ज ने कहा कि लोगों को इसके क्षेत्र और स्थान को देखते हुए पूजा स्थलों का दौरा करना चाहिए.अधिकतम 40 लोग पूजा स्थलों पर जा सकते हैं जो आम तौर पर विशाल होते हैं, जबकि 20 लोग शादियों और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं.
केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के केसों को देखते केंद्र की 6 सदस्यों की टीम वहां गई थी. टीम को केरल में कई खामियां मिली हैं. जिसके बाद केंद्र की टीम ने राज्य सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं. NCDC के सुजीत सिंह की अगुवाई में केंद्र सरकार की 6 सदस्यीय टीम केरल गयी थी. केरल में कोरोना स्थिति और संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदमों का निरीक्षण किया. इसके बाद टीम ने राज्य सरकार से उसे बारे जानकारी साझा की.


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