कर्नाटक : हिजाब हिजाब विवाद की मांग कर रहीं 10 मुस्लिम लड़कियों पर FIR दर्ज
कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद (Hijab Controversy) के बीच पुलिस ने 10 लड़कियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है
नई दिल्ली. कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद (Hijab Controversy) के बीच पुलिस ने 10 लड़कियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है. तुमकुर (Tumkur) में गर्ल्स एंप्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर 17 फरवरी को प्रदर्शन करने पर ये कार्रवाई की गई है. लड़कियों पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया. पुलिस के मुताबिक, आईपीसी की धारा 143, 145, 188 और 149 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है. ये कार्रवाई केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक सरकार से उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही थी जो अदालत के अंतरिम आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं फिर 'चाहे वह केसरी हो या हिजाब' वाले हों.
जोशी ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ लोग गलत इरादे से हिजाब विवाद को खत्म नहीं होने दे रहे हैं. अदालत के आदेश का पालन नहीं करना, ये गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. परेशानी पैदा करने वालों को अब जेल में डाला जाएगा. शुक्रवार को ही कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है. इस पर रोक लगाना संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता. शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी. हाईकोर्ट अपने अंतरिम आदेश में स्कूल-कॉलेज कैंपस पर धार्मिक पहनावे पर पहले ही रोक लगा चुका है.
इससे पहले शिवमोगा जिले में निषेधाज्ञा तोड़कर प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था. इन लोगों ने कैंपस में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब और बुर्का न पहनने देने के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था.