जज की मौत मामला: आरोपियों की होगी ब्रेन मैपिंग, कोर्ट ने दी अनुमति, सच उगलवाएगी पुलिस
झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) ने जज उत्तम आनंद (Uttam Anand) के मौत मामले (Death Case) में हाईकोर्ट (High Court) में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. मंगलवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. धनबाद पुलिस को सोमवार को कोर्ट से जज की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा एवं उसके सहयोगी राहुल वर्मा की ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की अनुमति मिल गई है.
आरोपियों की रजामंदी लेकर न्यायालय ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट की मंजूरी दे दी है. सीजेएम ने दोनों आरोपियों से बारी-बारी से उनका पक्ष जाना. दोनों को ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई. आरोपी कोर्ट के समक्ष ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हो गए.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौते के मामले में आरोपी राहुल व लखन के लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, सस्पेक्ट डिटेंशन टेस्ट , लार्य्ड वाइस एनलाइजिंग टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिकल आक्सीलेशन टेस्ट की कोर्ट की तरफ से अनुमति दे दी गई है.
कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि वह इन सभी टेस्ट को कब और कहां कराएगी? पुलिस ने कोर्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट गुजरात में कराने की बात कही है. पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने के पहले दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
बता दें कि एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले में पुलिस और एसआईटी जांच कर रही है. इस घटना के आरोपी ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद सोमवार को जेल भेज दिया गया. एसआईटी और पुलिस ने ऑटो चालक लखन और राहुल के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में आवेदन किया था.