पत्रकार हत्याकांड मामला: नेता समेत 14 लोग पाए गए दोषी, सज़ा पर इस तारीख को होगी सुनवाई

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Update: 2021-09-15 16:49 GMT

समस्तीपुर. बिहार के समस्तीपुर जिला के चर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में रोसड़ा न्यायालय ने 13 साल बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. रोसड़ा कांड संख्या 173/2008 मामले में सुनवाई करते हुए रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के प्रखंड अध्यक्ष और महुली पंचायत के मुखिया स्वयंवर यादव समेत 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद सभी 14 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. दोषियों के ऊपर सजा की बिंदु क्या हो, इस पर 22 सितंबर को न्यायालय में सुनवाई होगी.

न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होने के बाद वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
वहीं, इस मामले में दिवंगत विकास रंजन के पिता फूलकांत चौधरी ने कहां कि 13 साल बाद न्यायालय के द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, यह कानून की जीत है. इससे उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी. उनके वकील हीरा कुमारी ने बताया कि न्यायालय का फैसला सही है. अदालत पर सभी को विश्वास था और वैसा ही न्याय हुआ है.
बता दें कि 25 नवंबर, 2008 को एक दैनिक अखबार के पत्रकार विकास रंजन की हत्या हथियारबंद अपराधियों के द्वारा उस वक्त कर दी गई थी जब वो अपने दफ्तर से घर के लिए निकल रहे थे. पहले से घात लगाए अपराधियों ने कार्यालय के नीचे ही ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए विकास रंजन को मौत की नींद सुला दी थी.

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