अदालत का पूर्व IAS अधिकारी को वास्तविक पिता मामले में पेश होने का निर्देश, जानें पूरा मामला
महिला ने आरोप लगाया कि बाद में पूर्व आईएएस ने उसे और बच्ची को छोड़ दिया।
श्रीनगर (आईएएनएस)| जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व आईएएस अधिकारी को जैविक पिता (वास्तविक पिता) विवाद मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। श्रीनगर की एक महिला ने आरोप लगाया है कि पूर्व आईएएस अधिकारी सुधांशु पांडे ने उससे शादी की और उनके विवाह के दौरान एक बेटी पैदा हुई। महिला ने आरोप लगाया कि बाद में पूर्व आईएएस ने उसे और बच्ची को छोड़ दिया।
महिला ने त्वरित न्याय पाने और यह साबित करने के लिए कि पूर्व आईएएस अधिकारी उसकी बच्ची का जैविक पिता है, अपना वकील बदल दिया है। महिला के वकील मीर नवीद गुल ने कहा है कि दूसरे अतिरिक्त मुंसिफ श्रीनगर की अदालत ने प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके।
अदालत ने पांडे को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और लिखित रूप में गवाही देने के लिए कहा है कि क्या वह डीएनए परीक्षण के लिए सहमति देते हैं यदि अदालत यह साबित करने का आदेश देती है कि वह बच्ची के जैविक पिता हैं या नहीं।