झारखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

Update: 2021-06-23 14:15 GMT

झारखंड में अनलॉक-4 गुरुवार 24 जून से शुरू हो रहा है। इसके लिए बुधवार को नए निर्देश जारी कर दिये गए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में फिलहाल कोई नई छूट नहीं दी गई है। एक जुलाई सुबह छह बजे तक पहले से लागू पाबंदियां ही जारी रहेंगी। राज्य में सभी दुकानों के साथ मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर शाम चार बजे तक ही खुलेंगे। वीकऐंड पर संपूर्ण लॉकडाउन शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेक्टर, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी और दूध के ऑउटलेट खोलने की अनुमति रहेगी। इस बारे में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है।

वीकएंड लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोसिस्ट सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल, दूध के स्टोर, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट खुले रहेंगे। रेस्तरां से होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा, राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, सामान की अनलोडिंग को भी छूट दी गई है।

एक जुलाई तक के लिए पाबंदियां और छूट :

-सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, असेंबली हॉल, बैंक्वेट हॉल, क्लब, बार बंद रहेंगे

-रेस्तरां केवल होम डिलिवरी और टेक होम सुविधा के लिए खुलेंगे। मेजबानी नहीं होगी

-होटल के अंदर बैंक्वेट हॉल में भी बैठाकर भोजन कराने पर प्रतिबंध

-सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत मानव संसाधन के साथ शाम चार बजे तक खुल सकेंगे

-माल वाहनों का परिवहन निर्बाध रूप से चलता रहेगा

-धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे

- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। शाम पांच से सुबह छह बजे के दौरान अनुमन्य गतिविधियों से संबंधित लोगों, अंतिम यात्रा में जाने वालों, रेल-हवाई यात्रियों और कोविड ड्यूटी से जुड़े लोग आवागमन कर सकेंगे।

- शादी घर या कोर्ट में ही अधिकतम 11 व्यक्तियों की मौजूदगी में होगी। शादी सार्वजनिक स्थान, बैंक्वेट-कम्युनिटी हॉल में नहीं होगी। लाउडस्पीकर, पटाखा की अनुमति नहीं। विवाह की तीन दिन पूर्व सूचना नजदीकी थाने में देनी होगी।

-अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

- जुलूस पर रोक जारी रहेगी

- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन क्लास हो सकते हैं

-आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी

-राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार की ओर से होने वाली परीक्षायें स्थगित रहेंगी

- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी

-स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे

-शहर और गांवों में सामाजिक दूरी का पालन करने पर ही लगेंगे हाट-बाजार

- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। जिला प्रशासन, खनन और औद्योगिक कर्मियों के उपयोग वाली बसों को छूट

-सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है

-सरकार के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है

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