IPS अफसर समीर वानखेड़े ने दो पुलिसकर्मियों पर लगाया जासूसी करने का आरोप, DGP से की शिकायत
मुंबई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. वानखेड़े फिलहाल मुंबई ड्रग भंडाफोड़ मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं. अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा है कि वे सिविल कपड़े पहने कई लोगों से मिले हैं, जो "उनका पीछा कर रहे थे". वानखेड़े ने अपनी शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज के सबूत भी सौंपे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुंबई एनसीबी टीम के अन्य अधिकारियों को 'ट्रैक' किया जा रहा है. इस बीच, एक विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि मुंबई तट पर एक क्रूज़ जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी. अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान से जुड़े इस मामले में अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को उसी दिन जवाब दाखिल करने को कहा.
विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहे थे. इससे पहले एनसीबी ने कहा कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है. ब्यूरो ने हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने का अनुरोध किया. वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि आर्यन को 'फंसाया गया' है और उन्हें जमानत पर रिहा करने से जांच नहीं रुकेगी. एनसीबी ने गोवा जा रहे 'कॉर्डेलिया क्रूज़' जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. वह अभी मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं. उन्होंने पिछले सप्ताह जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि जमानत आवेदन पर विचार करने का उसे अधिकार नहीं है. इसके बाद आर्यन ने विशेष अदालत का रुख किया था.
आर्यन खान ने अपनी याचिका में कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें मामले में फंसाया गया है. याचिका में कहा गया है, "यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आवेदक (आर्यन खान) किसी भी मादक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, पास में रखने, बिक्री या खरीद से जुड़े हैं…" याचिका में कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक मादक पदार्थ या कोई अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई थी तथा उनकी समाज में मजबूत जड़ें हैं और इसलिए उनके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने जब सोमवार को जमानत याचिका का जिक्र किया तो एनसीबी के वकीलों ए एम चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय देने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच अब भी जारी है, एजेंसी द्वारा काफी सामग्री भी एकत्र की गई है और इस स्तर पर, यह देखने की जरूरत है कि क्या आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच में बाधा आएगी या नहीं.