IPS अफसर ने घर के बाहर लगाया ये बोर्ड, सरकार ने जारी किया था जबरन रिटायरमेंट आदेश

जानिए पूरा मामला

Update: 2021-03-25 12:53 GMT

लखनऊ। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सेवाओं के लिए अनपयुक्त करार देते हुए उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई है. इससे पहले उन्हें 2015 में निलंबित कर दिया गया था. ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर धमकाने का आरोप लगाया था. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 17 मार्च को उन्हें सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया था. आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई थी, जहां ठाकुर वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तैनात थे. 1992 बैच के आईपीएस ठाकुर को जनहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि उनका सेवा कार्यकाल पूरा होने में अभी समय बाकी है. गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, "जनहित में अमिताभ ठाकुर को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त करते हुए समय से पहले सेवानिवृत्ति दी जा रही है." इसके बाद अभिताभ ठाकुर ने अपने घर के बाहर 'जबरिया रिटायर' का बोर्ड लगाया लिया है.

इससे पहले ठाकुर ने ट्विटर पर बताया था कि उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है. बता दें कि 2017 में ठाकुर ने केंद्र से उनका कैडर बदलने का आग्रह किया था और तर्क दिया था कि मुलायम सिंह के फोन के बाद अपने जीवन और परिवार के लिए गंभीर खतरे देख रहा हूं. इससे पहले 13 जुलाई 2015 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने मुलायम सिंह पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था.



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