INX केस: दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर चिदंबरम को भेजा नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े, सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की सुनवाई।

Update: 2021-05-18 10:14 GMT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े, सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी. न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने निचली अदातल के आरोपियों को दस्तावेज देने के आदेश के खिलाफ, सीबीआई की याचिका पर चिदंबरम और अन्य को नोटिस भी जारी किया और उनका जवाब मांगा.

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था. मामला चिदंबरम के वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था.
जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में विस्तार से दिया है मदद का ब्योरा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि 75 वर्षीय कांग्रेसी नेता की अपने बेटे और मौजूदा सांसद कार्ति चिदंबरम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका थी. वह उन कंपनियों के कामकाज में भी दखल रखते थे, जिनके मुनाफे में पहले कार्ति की हिस्सेदारी थी.
इनमें से कुछ को इस मामले में आरोपी भी बनाया गया है. एक विशेष अदालत में बुधवार को दाखिल आरोप पत्र में ईडी ने दावा किया है कि जब्त डिजिटल उपकरणों से रिकवर ईमेल से खुलासा हुआ कि कार्ति अपने पिता के साथ एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े मामलों में राय लेता था.
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