गृह मंत्रालय ने सभी राज्‍यों को लिखा पत्र, कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये देने का आदेश

केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों को आर्थिक मदद देने की पहल शुरू कर दी गई है।

Update: 2021-09-28 16:48 GMT

नई दिल्ली, केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों को आर्थिक मदद देने की पहल शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोना से मरने वालों के स्वजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा।

स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फंड से पीड़ि‍तों को अनुग्रह राशि देने को कहा
इसमें कहा गया है कि पीड़ि‍तों को स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) से अनुग्रह राशि जारी की जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (एनडीएमए) ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों को 50-50 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने का सुझाव दिया है। इसमें राहत अभियान और कोरोना से निपटने की तैयारियों से जुड़े वो लोग भी शामिल हैं, जिनकी महामारी से मौत की पुष्टि हुई है।
सुप्रीम कोर्ट कर रहा है मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट कोरोना से मरे लोगों के स्वजनों को आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामा में केंद्र ने बताया था कि एनडीएमए द्वारा प्रस्तावित धनराशि का भुगतान राज्यों द्वारा एसडीआरएफ से किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र
गृह मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने के दिन से अनुग्रह राशि देने का फैसला लागू होगा और आपदा के रूप में कोरोना की सूचना रद होने या अगले आदेश तक जारी रहेगा। केंद्र ने इस साल 14 मार्च को आपदा के रूप में कोरोना को अधिसूचित किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना महामारी के चलते अब तक करीब साढ़े चार लाख लोगों की जान जा चुकी है।
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