निलंबन रद्द कराने में जुटे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे, HC ने किया राज्य सरकार को तलब

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Update: 2024-07-23 02:07 GMT

यूपी UP News। इलाहाबाद हाईकोर्ट allahabad high court ने पीसीएस अधिकारी PCS Officers के पति की शिकायत पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के निलंबन के मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने पीएसी कमांडेंट मनीष दुबे की याचिका पर उसके अधिवक्ता विभु राय को सुनकर दिया है। एडवोकेट विभु राय ने कोर्ट को बताया कि पीसीएस अधिकारी के पति ने गाजियाबाद में तैनात याची के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद याची को निलंबित कर दिया गया। उसे लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है।

Home Guard Commandant Manish Dubey याची ने निलंबन के आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। याचिका में निलंबन आदेश को अवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है। साल 2023 में एक केस काफी चर्चित हुआ था। जिस मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे भी खूब सुर्ख़ियों में रहे। एसडीएम के पति द्वारा मनीष दुबे पर कई आरोप लगाए गए थे। इसके बाद डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज और इसकी रिपोर्ट डीजी होमगार्ड होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित कर दिया गया था।

काफी समय से निलंबित चल रहे मनीष दुबे ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया है और अपने निलंबन को चुनौती देते हुए बहाल करने की गुजारिश की है। इस संबंध में उन्होंने याचिका दायर की है। जल्द ही इस मामले में सुनवाई की जाएगी। मनीष दुबे को विभाग की छवि धूमिल करने, मनमानी करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने मामले की पूरी जानकारी तलब की है।

बता दें कि निलंबन से पहले डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज से पूरे मामले की जांच कराई गई थी। डीआईजी ने अपनी जांच में मनीष दुबे पर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इस मामले में मंत्री ने भी होमगार्ड के प्रधान सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद होमगार्ड विभाग ने मनीष दुबे को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच का भी निर्णय लिया गया था।


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