Tapovan. तपोवन। हिमाचल में राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों की सरकारी काम में लापरवाही या गलती पर पुलिस उन्हें एकदम गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार ने पब्लिक सर्वेंट्स के लिए पुलिस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इस बिल को विंटर सेशन के पहले दिन विधानसभा में रखा गया है। इस संशोधन के जरिए एक्ट की कुल चार धाराओं में संशोधन किया जा रहा है। इसमें धारा 4, 25, 65 और 95 शामिल हैं। धारा 4 में संशोधन किया जा रहा है कि अब ग्रेड 2 के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भर्ती स्टेट कैडर में ही होगी। धारा 25 में एक संशोधन है कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में नियुक्ति के लिए सेशन जज से अधीनस्थ न्यायालय से भी नियुक्ति की जा सकेगी।
धारा 95 में किए गए संशोधन में कहा गया है कि यदि उपरोक्त वर्णित पंक्ति में के सेवानिवृत पत्र अधिकारी नहीं है, तो राज्य सरकार स्थिति और उपलब्धता के आधार पर किसी भी कनिष्ठ सेवानिवृत अधिकारी को नॉमिनेट कर सकेगी। धारा 65 में एक संशोधन किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसके द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य के चलते समय किए गए काम के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा। विधेयक के कारणों में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने कोर्ट ओन इट्स ओन मोशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर के आदेश में पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने को कहा था। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को निडर होकर अपना कत्र्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें एकदम गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने की जरूरत है, इसलिए यह संशोधन किया जा रहा है।