लव जिहाद पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी, कह दी यह बात
आपको बता दें कि महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अपनी वैवाहिक कलह के कारण कुछ छोटे मुद्दों की रिपोर्ट कराने के लिए वडोदरा के गोत्री पुलिस स्टेशन गई थी.
गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि वह पति, ससुराल वालों और पुजारी के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानूनों के उल्लंघन सहित आपराधिक आरोपों को रद्द करने पर आपत्ति क्यों कर रही है। कोर्ट का कहना है कि पीड़िता ने दावा किया था कि प्राथमिकी सही नहीं थी और वह राज्य के पहले "लव जिहाद" मामले में अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखना चाहती है, इसके बावजूद सरकार आपत्ति क्यों दर्ज करा रही है।
आपको बता दें कि महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अपनी वैवाहिक कलह के कारण कुछ छोटे मुद्दों की रिपोर्ट कराने के लिए वडोदरा के गोत्री पुलिस स्टेशन गई थी। इसके बारे में उसका मानना था कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत कवर किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया है, "कुछ धार्मिक-राजनीतिक समूहों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और लव जिहाद के कोण को लाकर इस मुद्दे को सांप्रदायिक बना दिया। साथ ही, इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के अत्यधिक उत्साह के कारण, ऐसे तथ्य और अपराध जिनका कभी भी उल्लेख या आरोप नहीं लगाया गया था, को प्राथमिकी में शामिल किया गया।"