हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव स्थगित करने को कहा

Update: 2022-01-14 09:05 GMT

पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच कलक्त्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को निकाय चुनावों को 4-6 सप्ताह के लिए स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है. अब चुनाव आयोग 48 घंटे में अपना रुख स्पष्ट करेगा. इससे पहले हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि उन चार नगर निकायों में कोरोना के हालात पर हलफनामा जमा किया जाए, जहां 22 जनवरी को चुनाव होने हैं.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति के डोमा भूटिया की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी एक अन्य हलफनामा जमा करने का आदेश दिया था, जिसमें बिधाननगर, आसनसोल, चंदननगर और सिलीगुड़ी नगर निगमों में चुनाव कराने के लिए बुनियादी सुविधाओं और ढांचे का ब्योरा हो. राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने हलफनामे जमा करने का आदेश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार से हलफनामे में सूक्ष्म-निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या और इन चार नगर निगम क्षेत्रों में कोविड-19 की वजह से लोगों की मौत के मामलों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया था.

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