नाबालिग से रेप के मामले में राहुल गांधी के ट्वीट पर हाईकोर्ट ने बाल आयोग से मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एनसीपीसीआर को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा।
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उनके ट्वीट में रेप पीड़िता नाबालिग की पहचान उजागर करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से जवाब मांगा है। नाबालिग दलित लड़की की 2021 में रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एनसीपीसीआर को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने भी मामले को अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई को सूचीबद्ध किया।
एनसीपीसीआर के वकील ने दावा किया कि उन्हें औपचारिक नोटिस नहीं मिला है और उन्होंने अदालत से ऐसा करने का आग्रह किया है, ताकि वे हलफनामा दाखिल कर सकें।
9 साल की एक बच्ची की 1 अगस्त, 2021 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके माता-पिता ने आरोप लगाया था कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के ओल्ड नांगल गांव में एक श्मशान घाट के पुजारी ने उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी और अंतिम संस्कार कर दिया।
एक सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हाडलेकर ने 2021 में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का उल्लंघन किया और नाबालिग की पहचान उजागर की।
एनसीपीसीआर ने पहले उच्च न्यायालय को बताया था कि वह इस मामले में याचिकाकर्ता का समर्थन करना और शामिल होना चाहता है।
इसने अदालत से कहा था कि ट्विटर के इस दावे के बावजूद कि उसने गांधी के ट्वीट को हटा दिया था, इस तरह का खुलासा अपराध है।
ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ वकील साजन पूवय्या ने तर्क दिया था कि याचिका में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि विवादित पोस्ट को भू-अवरुद्ध कर दिया गया है और वर्तमान में भारत में पहुंच योग्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि गांधी के पूरे खाते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया।