तलाकशुदा महिला और शादीशुदा पुरुष को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, दोनों के अवैध संबंधों से परेशान है बच्चे
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पंजाब। एक तलाकशुदा महिला और शादीशुदा पुरुष के साथ रहने पर अदालत ने बड़ी टिप्पणी की है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में हाल ही में एक याचिका दाखिल हुई, जिसमें साथ रह रहे जोड़े के 'अवैध' संबंधों पर सवाल उठा दिए और। इतना ही नहीं कोर्ट ने पुरुष की पत्नी को हर्जाना देने के भी आदेश जारी किए हैं।
49 वर्षीय तलाकशुदा महिला और 33 साल के शादीशुदा पुरुष की ओर से अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। दोनों ने आरोप लगाए थे कि पुरुष की पत्नी उनके आवास पर पहुंची थी और जमकर हंगामा किया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि पत्नी ने अपने पति के साथी को सार्वजनिक रूप से बदनाम किया और आरोप भी लगाए। साथ ही जोड़े ने धमकियां मिलने का भी दावा किया है। याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस आलोक जैन का कहना था कि पुरुष की पत्नी और बच्चे याचिकाकर्ताओं के अवैध संबंधों के चलते परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने याचिका को रद्द कर दिया और 25 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, 'कानून का गलत इस्तेमाल कर यह याचिका सिर्फ याचिकाकर्ताओं के अवैध संबंधों को छिपाने के लिए दाखिल की गई है।'
याचिका की जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिससे माना जा सके कि जोड़े के जीवन और आजादी पर कोई भी खतरा है। कोर्ट ने चार हफ्तों के अंदर हर्जाना देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट छनप्रीत सिंह कोर्ट में थे। जबकि, डिप्टी एडवोकेट जनरल पीएस ग्रेवाल ने दूसरे पक्ष की बात रखी।