SC कॉलेजियम ने हाईकोर्ट जज का बेटे की परीक्षा के लिए ट्रांसफर टालने का अनुरोध ठुकराया
अगले साल फरवरी में बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए स्थानांतरण टालने का अनुरोध किया था।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद के तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है और इसे स्थगित करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है। उन्होंने अगले साल फरवरी में बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए स्थानांतरण टालने का अनुरोध किया था।
कॉलेजियम ने 3 अगस्त को न्यायमूर्ति प्रसाद को कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति प्रसाद ने अपने स्थानांतरण के लिए अपनी सहमति व्यक्त की, लेकिन कॉलेजियम से अनुरोध किया कि वह मामले में अंतिम निर्णय लेते समय इस तथ्य को ध्यान में रखे कि उनके छोटे बेटे की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2024 में होनी है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार देर रात शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर एक प्रस्ताव अपलोड किया। इसमें कहा गया है, "हमने श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोध में कोई योग्यता नहीं मिली। इसलिए, कॉलेजियम अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो पटना उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया है।