पंजाब। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सी.एम. सुखबीर बादल को बड़ी राहत दी है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल को अग्रिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि फरीदकोट अदालत ने सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले में SIT द्वारा फरीदकोट अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल सहित अन्यों के नाम हैं।