दाखिले की न्यूनतम आयु पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला
केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की न्यूनतम आयु सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की न्यूनतम आयु सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया है. इस मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाी की जाएगी. इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन से यह बताने को कहा था कि इस वर्ष पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम आयु पहले की तरह 5 वर्ष की जा सकती है या नहीं. न्यायालय ने केवीएस के वकील से इस बारे में दिशानिर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत करने का आदेश दिया था. केवीएस के फैसले के आधार पर ही आज कोर्ट में सुनवाई की जाएगी
इस मामले पर सुनवाई कर रही जस्टिस रेखा पल्ली ने यह आदेश दिया था. इससे पहले याचिकाकर्ता बच्ची की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा था कि वह न तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चुनौती दे रही है और न ही केवीएस के अधिकार को. अग्रवाल ने कहा कि वह मात्र आनन-फानन में न्यूनतम उम्र को बढ़ाए जाने के खिलाफ है. इसके बाद जस्टिस पल्ली ने केवीएस के वकील से यह बताने को कहा कि क्या पहले की तरह दाखिले की न्यूनतम आयु 5 वर्ष किया जा सकता है या नहीं.
जस्टिस पल्ली ने कहा कि यदि केवीएस इस बाबत कोई फैसला नहीं करता है तो अगले सुनवाई पर कोर्ट समुचित आदेश पारित करेगा. बता दें केवीएस द्वारा पिछले सप्ताह न्यूनतम दाखिले की उम्र को 6 साल करने को सही ठहराया था. केवीएस ने हलफनामा दायर कर कहा है कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल करने का फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है.