कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर एक बार फिर शुरू हुई सुनवाई

Update: 2022-02-16 09:26 GMT

बेंगलुरु: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Hijab Hearing Karnataka High Court) में आज भी सुनवाई शुरू हो गई है। उडुपी के एक सरकारी कॉलेज (Udupi Hijab Row) से यह विवाद शुरू हुआ था। मुस्लिम छात्राओं के वकील आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए इसे जरूरी इस्लामिक प्रथा (Hijab in Islam) बता रहे हैं। हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (Devdutt Kamat) ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को अवैध ठहराते हुए कहा है कि कर्नाटक एजुकेशन ऐक्ट में इस संबंध में प्रावधान नहीं है। 

हुबली में SJMV कॉलेज को बंद कर दिया है। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास में बैठने पर अड़ी थीं। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू कराने के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। तमाम जद्दोजहद के बीच छात्राओं ने कहा कि वे बिना हिजाब पहने स्कूल नहीं आएंगी। इसके बाद आज छु्ट्टी कर दी गई। एक छात्रा का कहना है, 'हम क्‍लासेज अटेंड करने आए थे लेकिन स्‍कूल प्रशासन ने बुर्का और हिजाब हटाने को कहा। हम बुर्का उतारने को तैयार हैं लेकिन हिजाब नहीं हटाएंगे।'

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